कोटेश्वर झील का घटा जल स्तर, पर्याप्त पेयजल न होने से आपूर्ति रहेगी प्रभावित
टिहरी गढ़वाल : अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान नई टिहरी प्रशान्त भारद्वाज ने बताया कि कोटेश्वर (water level of Koteshwar lake decreased ) झील का जल स्तर कम होने से नई टिहरी पम्पिंग पेयजल योजना मे पर्याप्त पेयजल उपलब्ध न होने के कारण निम्न तिथियों/स्थानों पर पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी।
1. दिनांक 04.07.2024 को विधि विहार के समीप जलाशय के नई टिहरी मार्केट, मॉडल हाऊस, विधि विहार, बंसत विहार, ब्लॉक-सी टाईप-2, ई एवं डी तथा आई.पी.एस. तृतीय टैंक (जोन-1) जलाशय जोन के 8ए, बौराड़ी मार्केट, 9ए, 9बी, एक्सटेंशन, जिला अस्पताल, पीआईसी कालोनी, पीआईसी एवं जीजीआईसी।
2. दिनांक 05.07.2024 को आई.पी.एस. प्रथम एवं द्वितीय जलाशय जोन के बागी गांव, चवादंत, टोडी, पैन्यूला मल्ला/तल्ला, डिबनू, कोण्ड, कुठ्ठा, जाख एवं पिपली में तथा 1000 केएल जलाशय बौराड़ी-जोन 2 निकट गीताभवन जलाशय के 7ए, 9एफ, 9ई, केमसारी टिनशेड, 5ए, 5बी, 5सी, 8बी, 8सी।
3. दिनांक 06.07.2024 को एसएसपी आवास के समीप एवं टॉप टैंक चवालखेत जलाशय जोन के ब्लॉक-बी, सी टाईप-3, पुलिस कालोनी, पोस्ट ऑफिस क्षेत्र, एलआईसी क्षेत्र, जिला कारागार, चवालखेत, बुडोगी, काण्डा, समस्त ऑफिस कार्यालय, नई टिहरी तथा गुरूद्वारा टैंक बौराड़ी जलाशय के ढुंगीधार, 7डी, 7सी, 8ए, 8बी, 8सी, 13ए, पिपली टीन शेड, निर्बल आवास एवं जिला पंचायत कालोनी।
4. दिनांक 07.07.2024 को सीडब्लूआर निकट एसबीआई एवं 750 केएल सीडब्लूआर जलाशय के एसबीआई कालोनी, पीएनबी कालोनी, 7बी, 4सी निकट कृष्णाचौक, सी-ब्लॉक, जलनिगम कालोनी, जिला जज आवास तथा बसंत विहार के समीप जलाशय के ब्लॉक-के, एल, एम, जी, एम, जे एवं एच।
उन्होंने बताया कि उक्त क्षेत्रों में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पेयजल टैंकर के माध्यम से पेयजल प्राप्त किया जा सकता है एवं शहर क्षेत्रान्तर्गत स्थापित हैण्ड पम्पों से भी पेयजल का उपभोग किया जा सकता है। उन्होंने नई टिहरी शहर पम्पिंग से आच्छादित समस्त उपभोक्ताओं से पेयजल की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए निम्न बातों का ध्यान रखते हुए सहयोग की अपील की है-
1. अपने घरों की टोंटियों का पानी भरने के बाद अवश्य बन्द कर देंवे।
2. पेयजल का अनाधिकृत उपयोग (सिंचाई तथा भवन निर्माण एवं गाड़ी धुलाई आदि) वर्जित है, यदि किसी उपभोक्ता को पेयजल (water level of Koteshwar lake decreased) का अपव्यय करते देखा गया तो सम्बन्धित के विरूद्व उत्तराखण्ड जल संभरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 की सुसंगत धारा के अन्तर्गत अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
3. यदि आपके क्षेत्रान्तर्गत पेयजल लीकेज होता दिखाई दे तो कृपया उसकी सूचना विभागीय टोल फ्री नम्बर 18001804100 अथवा शाखा कार्यालय में स्थापित कन्ट्रोल रूम के दूरभाष संख्या 01376-232154 पर सूचित कर देवें।