मतदान केंद्र पर वोटरों की संख्या बढ़ाने का मामला, चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई!
सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1,200 से बढ़ाकर 1,500 करने के निर्वाचन आयोग के फैसले को चुनौती दी गई है।
CJI की पीठ करेगी सुनवाई
प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ इंदु प्रकाश सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में अगस्त 2024 में चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देश को चुनौती दी गई है। चुनाव आयोग ने निर्देश में देशभर में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में प्रति मतदान केंद्र पर मतदाताओं की संख्या बढ़ाने की बात कही थी।
चुनाव आयोग का निर्णय मनमाना, याचिका में दलील
याचिका में कहा गया है कि प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की संख्या बढ़ाने का निर्णय मनमाना है। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने दलील दी कि मतदाताओं की संख्या 1,200 से बढ़ाकर 1,500 करने से मतदान केंद्र पर लंबी कतारें और लंबे इंतजार से मतदाता वोट डालने से परहेज करेंगे।
ईवीएम की संख्या बढ़ाएगा EC
हालांकि, पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग चाहता है कि अधिक से अधिक लोग मतदान करें और इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के इस्तेमाल से मतपत्रों की तुलना में इसमें कम समय लगता है। चुनाव आयोग मतदान केंद्रों पर ईवीएम की संख्या बढ़ाकर वोट डालने में लगने वाले समय को यथासंभव कम करने की कोशिश कर रहा है।