टिहरी गढ़वाल: भारतीय झण्डा संहिता, 2002 (वर्ष 2021 एवं 2022 में यथासंशोधित) तथा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि राष्ट्रीय, सांस्कृतिक एवं खेलकूद के महत्वपूर्ण अवसरों पर उपयोग किए जाने वाले कागज के राष्ट्रीय ध्वजों की मर्यादा बनाए रखें। समारोह समाप्त होने के बाद कागज के झण्डों को न तो विकृत किया जाए और न ही जमीन पर फेंका जाए।
ऐसे झण्डों का निस्तारण उनकी गरिमा एवं सम्मान के अनुरूप एकांत में किया जाए। जिला प्रशासन द्वारा सभी विभागों, कार्यालयों एवं संस्थाओं को उक्त प्रावधानों के प्रति जागरूकता फैलाने निर्देश दिए हैं।
